सरगुजा_जिले में लडकियों की गुम्सुदगी के मामलो में साल दर साल इजाफा देखा जा रहा है, ये पूरा मामला मानव तस्करी का होता है, भोली भाली ग्रामीण लड़कियों को नौकरी लगवाने और अधिक वेतन का प्रलोभन देकर दलाल अपने साथ बड़े शहरो में ले जाते हैं और वहां लेकर उनका सौदा कर दिया जाता है, जिसके बाद लडकियां एक ऐसे गिरोह के गिरफ्त में आ जाती है जहाँ उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, एक ऐसा ही मामला सरगुजा में सामने आया है जिसमे पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और लड़कियों को आजाद कराने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है.
आज एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. युवती को नौकरी का झांसा देकर उत्तरप्रदेश ले जाकर जबरन शादी कराने और दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मणिपुर पुलिस ने इस संगीन मामले में कार्रवाई करते हुए झारखंड, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला समेत तीन स्थानीय आरोपी भी शामिल हैं.
विवाह के नाम पर मानव तस्करी
पीड़ित लड़कि की बहन ने सरगुजा के मणिपुर थाने में 21 जून को
रिपोर्ट दर्ज कराई. युवती होटल में काम करती थी, लेकिन 19 जून को अज्ञात नंबर से बहन को कॉल आया
कि "तुम्हारी बहन
मेरे पास है, एक लाख रुपये दो, तभी वापस मिलेगी"
इसके बाद पीड़िता से बात कराई गई. शिकायत मिलते ही सरगुजा
पुलिस ने जाँच शुरु की और मामले का पर्दाफ़ाश किया.
पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी काबिल अंसारी गांव
बांहोकुदा, झारखंड निवासी ने
पत्नी हिना, सास रामेश्वरी और
अन्य साथियों के साथ मिलकर युवती को अधिक पैसे का काम दिलाने का झांसा देकर
उत्तरप्रदेश ले गया. वहां औरैया जिले में सुरेन्द्र कुशवाहा नामक व्यक्ति ने आरोपी
से संपर्क किया और युवती को शादी के लिए 70 हजार रुपये में खरीद लिया.
मंदिर में शादी फिर दूल्हे ने पिता के साथ किया दुष्कर्म
युवती की इच्छा के विरुद्ध उसे मंदिर में सुमित राठौर नामक
युवक से शादी कराई गई. आरोप है कि शादी के बाद सुमित और उसके पिता राकेश राठौर दोनों
ने पीड़िता से दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसे मारपीट कर बंधक बनाया गया, मोबाइल
छीन लिया गया ताकि किसी से संपर्क न हो सके।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर गठित
विशेष टीम ने झारखंड, मध्यप्रदेश और
उत्तरप्रदेश में छापेमारी कर सभी सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के
कब्जे से चार मोबाइल फोन,
पीड़िता का
मोबाइल और 3100 रुपये नगद जब्त किए गए हैं। सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 140(3), 142, 144(2), 64(2)(ड), 69 के तहत मुकदमा
दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है